Check Form Self Declaration *किसान पंजीकरण हेतु आवेदन करने के लिये उपरोक्त स्टेप 1. से स्टेप 5. तक पालन करना अनिवार्य है। कृपया ऑनलाईन किसान पंजीकरण करने से पूर्व “स्टेप 1. पंजीकरण प्रारूप” डाउनलोड करके प्रिंट कर लें एवं प्रिंट किये गये प्रारूप की जाँच करके आवश्यक सूचनायें भर लें। किसान पंजीकरण में फसल (धान) हेतु उपयोग की जाने वाली सभी भूमियों का विवरण देना अनिवार्य है। इसके साथ अन्य फसल के रकबे को भी दर्ज करना होगा। भूमि विवरण के साथ खतौनी/खाता संख्या, प्लाट/खसरा संख्या, भूमि का रकबा (हेक्टेयर में) एवं फसल (धान/अन्य) का रकबा (हेक्टेयर में) भरना अनिवार्य है। आधार कार्ड व राजस्व अभिलेखों का सही विवरण दर्ज करें। नये किसान हेतु इसी पेज पर “नये किसान पंजीकरण हेतु यहाँ क्लिक करें” पर क्लिक कर ऑनलाईन आवेदन दर्ज कर लें। पंजीकरण प्रपत्र के बिन्दु 02 में दी गयी सूची से अपने उस निकट सम्बन्धी (माता/पिता, पति/पत्नी. पुत्र/पुत्री, दमाद/पुत्रवधु, सगा भाई/सगी बहन) का विवरण दें, जो आपकी अनुपस्थिति में आधार प्रमाणीकरण कर क्रय केन्द्र पर धान विक्रय कर सकें। बिन्दु 02 अनिवार्य है। ऑनलाईन आवेदन दर्ज होने पर “पंजीकरण संख्या“ नोट कर लें एवं “स्टेप 3. पंजीकरण ड्राफ्ट“ से ड्राफ्ट आवेदन पत्र प्रिंट कर लें। पंजीकरण ड्राफ्ट में दर्ज सभी बिन्दुओं का पुनः निरीक्षण कर लें। पंजीकरण संख्या / आधार संख्या देकर पंजीकरण ड्राफ्ट पुनः प्रिंट किया जा सकता है। आवेदन में दर्ज सभी बिन्दुओं का निरीक्षण करने के पश्चात् यदि किसी संशोधन की आवश्यकता है तो “स्टेप 2. पंजीकरण संशोधन“ से पंजीकरण संख्या / आधार संख्या देकर आवेदन में संशोधन किया जा सकता है। यदि आवेदन का निरीक्षण करने के बाद कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है तो “स्टेप 4. पंजीकरण लॉक“ के विकल्प से पंजीकरण संख्या / आधार संख्या डालकर आवेदन लॉक कर दें। आवेदन लॉक करने के लिये भी मोबाइल नम्बर पर ओ0टी0पी0 प्राप्त होगा। आवेदन लॉक हो जाने के पश्चात् उसमें कोई संशोधन किसी भी स्तर से सम्भव नहीं होगा। आवेदन लॉक हो जाने के पश्चात् “स्टेप 5. पंजीकरण फाइनल प्रिंट“ के विकल्प से आवेदन का फाइनल प्रिंट ले कर सुरक्षित रख लें। जब तक आवेदन लॉक नहीं किया जाता है, किसान पंजीकरण स्वीकार नहीं किया जायेगा। किसान पंजीकरण का सत्यापन उपजिलाधिकारी / ए0डी0एम0 / तहसीलदार लॉगिन से किया जायेगा।NamePhoneEmail AddressStreet AddressApartment, suite, etcCityState/ProvinceZIP / Postal CodeSelf Declaration *Self Declarationमै आधार संख्या धारक, यू०आई०डी०ऐ०आई० के माध्यम से ई-के वाई सी के प्रयोजनार्थ यू०आई०डी०ऐ०आई० के साथ आधार ओ०टी०पी० या बायोमेट्रिक अधिप्रमाण का उपयोग करके और इसे उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के डाटा बेस के साथ सीडिंग करके उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उत्तर प्रदेश को अपनी सहमति प्रदान करता/करती हूँ। मैं आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियाँ, लाभों और सेवायों का लक्षियत परिदान) अधिनियम 2016 की धारा 7 के अधीन अधिसूचित सरकारी कल्याण योजना के लिए डी०बी०टी० के माध्यम प्रसुविधायों के सवितरण के लिए अपने आधार संख्या का उपयोग करने के लिए भी अपनी सहमति प्रदान करता/करती हूँ। आधार को एकत्र करने की सहमति और उसके प्रयोजन के संबंध में मुझे स्थानीय भाषा में स्पष्ट किया जा चूका हैं। विभाग ने मुझे सूचित किया है कि मेरे आधार का उपरोल्लिखित प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। मुझे केवाईसी के प्रयोजनों के लिए विभाग द्वारा अन्य वैकल्पिक साधन (वोटर आईडी / ड्राइविंग लाइसेंस / राशन कार्ड, आदि) प्रदान किये गये है कि मेरे जिनमे आधिकारिक रूप से विधिमान्य दस्तावेज जमा करके भौतिक के०वाई०सी० किया जाना सम्मिलित हैं और मैंने स्वेच्छिक रूप से आधार आधारित के०वाई०सी० चुना हैं| मैं समझता/ समझती हूँ की मेरे द्वारा प्रदान किये जाने वाले बायोमेट्रिक्स और/या ओ०टी०पी० का उपयोग मेरे द्वारा विनिद्रिष्ट संव्यवहरण हेतु न कि अन्य प्रयोजनों हेतु आधार अधिप्रमाणन प्रणाली के माध्यम से अपनी पहचान अधिप्रमाणित करने के लिए ही किया जाएगा| व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करने के लिए सहमति मैं उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पहचान पत्र धारक , एत्दद्वारा उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के डेटाबेस बनाने के लिए उपलब्ध अपने व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करने के लिए अपनी सहमति देता हूँ| मुझे ज्ञात है कि इस डेटाबेस का उपयोग उत्तर प्रदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के कल्याण बोर्ड, उत्तर प्रदेश की विभिन्न योजनाओं, सेवाओं और परियोजनाओं के लिए मेरी पहचान तय करने के लिए किया जाएगा।Upload fileChoose FileNo file chosenDelete uploaded fileSubmit